सुप्रीम कोर्ट ने मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
नई दिल्ली: निजी जासूसी एजेंसियों या प्राइवेट जासूसों को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता से कहा आप अपनी याचिका वापस लीजिए, नहीं तो हम याचिका खारिज कर देंगे. इसके बाद याचिककर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.