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This Article is From Jun 20, 2013

उत्तराखंड में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, न रहे कोई कमी

उत्तराखंड में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, न रहे कोई कमी
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को राज्य में बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य के संबंध में 25 जून तक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को उत्तराखंड में आई बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर तरह का प्रयास करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बारिश और बाढ़ की वजह से फंसे लोगों को निकालने के काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अदालत का इशारा हेलीकॉप्टर की कमी की ओर था।

कोर्ट ने कहा कि इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टर तैनात किए जाए।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को राज्य में बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य के संबंध में 25 जून तक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।
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