NCP प्रमुख शरद पवार गुट की तरफ से दाखिल विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

उद्धव गुट और शरद पवार गुट की याचिका में अजित पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है.

NCP प्रमुख शरद पवार गुट की तरफ से दाखिल विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

नई दिल्ली:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट और उद्धव गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मेx सुनवाई शुरू हो गई है. जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी याचिकाकर्ताओं की ओर से हैं. उद्धव गुट और शरद पवार गुट की याचिका में अजित पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर पर सवाल उठाए. CJi ने कहा, उनको डे टू डे सुनवाइ करनी होगी .अभी तक स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की .जब कोर्ट सुनवाई करता है तो कुछ कदम उठाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवररूल नहीं कर सकते. उनको उचित सलाह दी जानी चाहिए . वो ये नहीं कह सकते कि नवंबर में सुनवाई करेंगे.

वहीं, सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कोई सिविल ट्रायल नहीं है और ना ही इसमें जिरह की जरूरत है.फिर भी इसमें इतना वक्त लगेगा तो दसवीं अनुसूची के मायने क्या हैं? तुषार मेहता ने कहा कि इनकी याचिका में प्रार्थना देखिए. वो अपने आप में काफी पेचीदा है.

6 महीने बीत चुके हैं लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की: CJI

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इतने दिनों में स्पीकर दिन प्रतिदिन सुनवाई कर कम से कम समय में इस मुद्दे को निपटा सकते थे. हफ्ते में दो दिन तीन दिन सुनवाई करने से समस्या समय से कैसे हल होगी? कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि हमने मामले में जुलाई में नोटिस जारी किया और सितंबर में सुनवाई की. हमें उम्मीद थी कि स्पीकर जल्द सुनवाई करेंगे. 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की. ऐसे में हमें मजबूरी में कहना होगा कि दो महीने में फैसला करें .

CJI ने कहा, अगले चुनाव से पहले लेना होगा फैसला

महाराष्ट्र विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से नाराजगी जताई है. CJI ने कहा कि अगले चुनाव से पहले फैसला लेना होगा. इसमें देरी नहीं की जा सकती वरना ये मामला निष्प्रभावी हो जाएगा. हम समयसीमा तय नहीं करते क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर जिम्मेदारी से काम करेंगे. जस्टिस नरीमन ने इसी कारण से समयसीमा निर्धारित की. इस मामले में स्पीकर को फैसला लेना होगा.

महाराष्ट्र स्पीकर 17 अक्तूबर तक दें टाइम शिड्यूल: सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 17 अक्तूबर तक टाइम शिड्यूल दें .अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले की समय सीमा दें .CJI ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को लेकर चिंतित हैं. इस मामले में अदालती आदेश का पालन होना चाहिए.

मंगलवार को होगी  मामले की अगली सुनवाई 

CJI ने  SG तुषार मेहता से कहा कि वो स्पीकर से बात कर हमें मंगलवार को बताएं कि विधायको में खिलाफ लम्बित अयोग्यता की कार्रवाई पर कब तक फैसला ले रहे है.मंगलवार को समयसीमा बताए अन्यथा कोर्ट आदेश पास करने को मजबूर होगी. ऐसी  सूरत में कोर्ट  स्पीकर की ओर से फैसला लेने की समयसीमा तय करेगा. इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com