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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को दी गिरफ्तारी से राहत, जानें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उन दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है, जिन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. शीर्ष अदालत ने पत्रकारों को नियमित जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को दी गिरफ्तारी से राहत, जानें क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से दो हफ्ते की राहत दे दी है.इस पत्रकारों का आरोप हैं कि पुलिस उन्हें बालू माफिया के खिलाफ खबर चलाने की वजह से परेशान कर रही है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को अग्रिम जमानत याचिका पर आगे सुनवाई से इनकार करते हुए जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा.

पत्रकारों ने क्या आरोप लगाए थे

मध्य प्रदेश के भिंड के पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत चौहान ने भिंड पुलिस पर उत्पीड़न करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.इन दोनों पत्रकारों की ओर से पेश हुईं वकील वारिशा फरासत ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूरी तरह से झूठे तथ्य रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं.उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने दीजिए.

पत्रकारों के वकील की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस मनमोहन ने कहा, ''हम दो सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश देते हैं. आप हाई कोर्ट का रुख करें.'' वहीं जस्टिस पीके मिश्रा ने पूछा कि आप बिना सबूत के दिल्ली क्यों आए?

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,''हम याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं. हालांकि आरोपों को देखते हुए हम याचिकाकर्ताओं को आज से दो हफ्ते के भीतर संबंधित हाई कोर्ट में जाने की इजाजत देते हैं. याचिकाकर्ता जब तक हाई कोर्ट का रुख नहीं करते और संबंधित हाई कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनकी याचिका पर विचार नहीं करता, तब तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.''

अदालत ने पत्रकारों की याचिका पर मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है.सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों पत्रकारों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं.

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस घटना को लेकर पिछले हफ्ते बयान जारी कर निंदा की थी, जिसमें पत्रकारों को कथित तौर पर थाने में पीटा गया था. 

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