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जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. अब आरोपियों के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा.

जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की
नई दिल्ली:

2008 में जयपुर हुए बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. अब आरोपियों के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा. राजस्थान सरकार ने इन याचिकाओं को मुख्य अभियुक्तों, सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन के खिलाफ दाखिल किया है. आरोप है कि अभियुक्त 2008 में जयपुर में हुए भयानक घटना के दौरान बम लगाने और उसे अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे. 

निचली अदालत ने 2019 में सुनाई थी फांसी की सजा

जयपुर में 13 मई 2008 को 20 मिनट के अंदर 7 स्थानों पर 8 बम धमाके हुए थे. इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी, और 200 लोग घायल हो गए थे. इस मामले में एक विशेष अदालत ने दिसंबर 2019 में चार लोगों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. अदालत ने मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान को बम लगाने और धमाके करने का दोषी ठहराया था. इस मामले में एक और अभियुक्त शहबाज अहमद पर ई-मेल कर धमाकों की जिम्मेदारी लेने का आरोप था मगर अदालत ने उसे नाबालिग होने के आधार पर बरी कर दिया था.

हाई कोर्ट ने 2023 में कर दिया आरोपियों को बरी

राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को निचली अदालत के फैसलों पर रोक लगाते हुए चारों अभियुक्तों को बरी कर दिया. अदालत ने साथ ही पांचवें अभियुक्त को बरी करने के फैसले को भी बहाल रखा था. अदालत ने अभियुक्तों को बरी करने का फैसला सुनाते हुए कहा था कि पुलिस के आतंकवाद-निरोधी दस्ता कोई सबूत पेश नहीं कर सका और इस धमाके में साजिश को साबित करने का कोई आधार नहीं साबित कर पाया. अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि इनमें से कई सबूत बनाए हुए लग रहे थे. अदालत ने पुलिस के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे.

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