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This Article is From Feb 07, 2018

भीमा कोरेगांव दंगे के अभियुक्त मिलिंद रमाकांत एकबोटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मामले में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तारी ज़रूरी हो तो एक लाख रुपये के मुचलके पर छोड़ा जाए.

भीमा कोरेगांव दंगे के अभियुक्त मिलिंद रमाकांत एकबोटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत
प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली: भीमा कोरेगांव हिंसा के अभियुक्त मिलिंग रमाकांत एकबोटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण दिया है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मामले में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तारी ज़रूरी हो तो एक लाख रुपये के मुचलके पर छोड़ा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम व्यवस्था दी. न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मिलिन्द एकबोटे को 20 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी.

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कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर कानून व्यवस्था की हालत पर हलफ़नामा मांगा है. हाइकोर्ट ने एकवोटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी. गौरतलब है कि भीमा-कोरेगांव हिंसा में दंगा भड़काने के आरोपी मिलिंद एकबोटे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे पर दंगा भड़काने और लोगों को आक्रोशित करने का आरोप है.

VIDEO : हिंसा के लिए दलित ही जिम्मेदार?


महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा-कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिराह के दौरन हुई हिंसा की आग मुंबई समेत राज्य के कई शहरों में फैली थी. दलित प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को क्षतिग्रस्त किया था और सड़क तथा रेल यातायात को बाधित किया था. भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के दौरान नये साल के दिन पुणे में दलित समूहों और दक्षिणपंथी हिन्दू संगठनों के बीच संघर्ष हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.
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Bhima-Koregaon Violence Case
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