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This Article is From Apr 24, 2023

श्रीनगर : NIA ने कुर्क की आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख के बेटे की संपत्ति

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि UAPA के तहत अदालत के आदेश पर संपत्ति कुर्क किया गया. उन्हीं संपत्ति को कुर्क किया गया है जो राजस्व रिकॉर्ड में सैयद अहमद शकील के नाम पर रजिस्टर्ड हैं.

श्रीनगर : NIA ने कुर्क की आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख के बेटे की संपत्ति
NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के खिलाफ की कार्रवाई
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सईद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति को कुर्क कर लिया है. NIA ने सईद के बेटे की संपत्ति कुर्क करने को लेकर नोटिस भी चस्पा किया है. सईद के बेटे की जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है वो श्रीनगर के रेवेन्यू एस्टेट, नर्सिंग गढ़, मोहल्ला राम बाग इलाके में स्थित है. सईद का बेटा सैयद अहमद शकील 1967 के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक लिस्टेड आतंकवादी है. बता दें कि NIA ने नई दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश के बाद ही संपत्ति कुर्क की है. 

UAPA के तहत हुई कार्रवाई

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि UAPA के तहत अदालत के आदेश पर संपत्ति कुर्क किया गया. उन्हीं संपत्ति को कुर्क किया गया है जो राजस्व रिकॉर्ड में सैयद अहमद शकील के नाम पर रजिस्टर्ड हैं.आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी समूह के संस्थापक सरगना मोहम्मद युसूफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन की और भी संपत्ति कुर्क किए जाने की संभावना है. 

जमात-ए-इस्लामी पर भी हुई थी कार्रवाई

गौरतलब है कि आतंकियों और आतंकी संगठन पर इस तरह की यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है. पिछले साल ही जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी की करीब 90 करोड़ रुपये की 11 प्रमुख संपत्तियां जब्त की गईं थीं. अधिकारियों ने बताया था कि संगठन पर शिकंजा कस दिया गया है. यह ऑपरेशन संगठन पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा था. जमात-ए-इस्लामी पर कट्टरपंथ, अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है.

NIA ने ऐसी 200 संपत्तियों की पहचान की थी

राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी की करीब 200 संपत्तियों की पहचान की थी. शोपियां जिले में एसआईए ने समूह से संबंधित दो स्कूल भवनों सहित नौ संपत्तियों को अधिसूचित और जब्त कर लिया था. सख्त आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत जिलाधिकारी ने जमात-ए-इस्लामी की संपत्तियों को अधिसूचित किया था.

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