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This Article is From Aug 09, 2017

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को मिले विशेष दर्जे को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया है
नई दिल्ली: संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को मिले विशेष दर्जे को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. केंद्र सरकार को चार हफ्ते में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है. याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान अस्थाई था और अब निष्प्रभावी हो चुका है.

चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को इस बारे में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया कि क्या 1957 में संविधान सभा भंग होने के साथ ही अनुच्छेद- 370 खुद ब खुद खत्म हो चाहिए था? 

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विजयालक्ष्मी झा की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद- 370 अस्थाई प्रावधान था, जो 1957 में राज्य की संविधान सभा के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया. याचिका में कहा गया कि अदालत के समक्ष सवाल यह है कि 26 जनवरी, 1957 में संविधान सभा के भंग होने के साथ ही अस्थाई प्रावधान खुद व खुद खत्म होना चाहिए या नहीं? 

याचिका में सवाल उठाया गया है कि अनुच्छेद- 370  के अस्थाई प्रावधान को बिना राष्ट्रपति या संसद या केंद्र सरकार की मंजूरी के आगे कैसे जारी रखा जा सकता है? यह संविधान के मूल ढांचे के साथ धोखा है. साथ ही देश की संप्रभूता, अखंडता, एकता के खिलाफ है.

VIDEO: अनुच्छेद 370 की क्या है अहमियत? अनुच्छेद- 370 और 35 (A) के तहत जम्मू एवं कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को संबंधित सुप्रीम कोर्ट में यह दायर यह चौथी याचिका है.

इससे पहले गत 11 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुच्छेद- 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तरह की याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश को ही विजयालक्ष्मी झा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
 

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