विज्ञापन
This Article is From Mar 01, 2016

यौन उत्पीड़न के आरोप में एससीबी मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर निलंबित

यौन उत्पीड़न के आरोप में एससीबी मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर निलंबित
प्रतीकात्मक तस्वीर
भुवनेश्वर: ओडिशा में अनुसूचित जाति की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने और उसे प्रताड़ित करने के आरोप में एससीबी मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किए जाने के बाद ओडिशा सरकार ने उसे निलंबित कर दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनिस्थिसिया विभाग के प्रोफेसर लक्ष्मीधर दास को निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।’ कटक में मंगलाबाग पुलिस थाना के इंस्पेक्टर ए के स्वेन ने बताया कि प्रोफेसर दास को धारा 354 (ए) यौन उत्पीड़न और 354 डी (पीछा करने) के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।

विभाग की स्नातकोत्तर (पीजी) की एक छात्रा की शिकायत पर यह गिरफ्तारी की गई। छात्रा ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान पहले ही दर्ज करा दिया है और अपने आरोपों के साक्ष्य के तौर पर एक ऑडियो सीडी भी जमा कराई।

कटक में 26 फरवरी को अदालत द्वारा प्रोफेसर की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुडुचेरी की रहने वाली शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दो फरवरी को दास ने उसे विभाग में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने यह भी आरोप लगाया कि पिछले साल सितंबर से ही प्रोफेसर उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। आरोपी प्रोफेसर ने कहा, ‘ये आरोप बेबुनियाद और मनगढंत हैं। मैंने कभी भी किसी छात्रा का यौन उत्पीड़न नहीं किया।’

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Previous Article
नाबालिग से शादी... क्या कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जानें यहां सब कुछ
यौन उत्पीड़न के आरोप में एससीबी मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर निलंबित
उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का असर, बेटियों को बनाया गया एक दिन का DM और SP
Next Article
उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का असर, बेटियों को बनाया गया एक दिन का DM और SP
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com