पटना:
बिहार के पूर्णिया में पिछले साल हुई भाजपा विधायक राजकिशोर केशरी की हत्या के मामले में सीबीआई की एक अदालत ने आज स्कूल शिक्षक रूपम पाठक को उम्रकैद की सजा सुनाई।
सीबीआई न्यायाधीश बीएन सिंह ने पूर्व में पाठक को चाकू मारकर केशरी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए आज की तारीख तय की थी। केशरी की चार जनवरी 2011 को हत्या कर दी गई थी । हत्या के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दो अप्रैल 2011 को पाठक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या हत्या के बराबर नहीं जिसमें अधिकतम सजा उम्रकैद हो सकती है) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
सीबीआई न्यायाधीश बीएन सिंह ने पूर्व में पाठक को चाकू मारकर केशरी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए आज की तारीख तय की थी। केशरी की चार जनवरी 2011 को हत्या कर दी गई थी । हत्या के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दो अप्रैल 2011 को पाठक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या हत्या के बराबर नहीं जिसमें अधिकतम सजा उम्रकैद हो सकती है) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
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