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This Article is From Aug 08, 2016

यूपी के पूर्व एमएलसी के 10 हजार करोड़ के काले धन के मामले में ईडी को जांच के निर्देश

यूपी के पूर्व एमएलसी के 10 हजार करोड़ के काले धन के मामले में ईडी को जांच के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: यूपी के पूर्व बीएसपी एमएलसी मोहम्मद इकबाल के दस हजार करोड़ रुपये के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और CBDT को तीन महीने में जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने सीबीआई को आरोपों की भी जांच कर तय करने को कहा है कि क्या यह केस उसके दायरे में आता है. इस मामले में आयकर विभाग और कार्पोरेट मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने का समय मांगा था.

111 कागजी कंपनियां चलाकर कमाया काला धन
दरअसल मोहम्मद इकबाल पर अवैध खनन करने, 111 कागजी कंपनियां चलाकर काले धन के तौर पर 10 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया है. हवाला के जरिए रुपयों का लेनदेन करने का आरोप भी है. पिछली सुनवाई में कार्पोरेट मंत्रालय के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (SFIO) की तरफ से बताया गया था कि अब तक हुई जांच में लगभग 40 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं.

पी चिदम्बरम ने कहा, इकबाल के रिश्तेदार चलाते हैं कंपनियां
मोहम्मद इकबाल की तरफ से अदालत में पेश पी चिदम्बरम ने कहा था कि जिन कंपनियों की बात की जा रही है वे इकबाल के रिश्तेदार चलाते हैं. 111 कंपनियों को उनसे जोड़ना ठीक नहीं. उनकी कुछ कंपनियों में शेयर हैं. वे किसी कंपनी के निदेशक नहीं हैं. कंपनियों की जांच में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.

याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी
सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि जांच शुरू होने के बाद वह लगातार कंपनियां बंद कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इससे कंपनियों का रिकार्ड खत्म नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता रणवीर सिंह के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की भी जानकारी मांगी थी. यूपी सरकार ने उनके खिलाफ सात मामलों की जानकारी दी. अवैध खनन के एक मामले में सहारनपुर के डीएम ने उनसे साढ़े चार करोड़ की वसूली का आदेश दिया है. हालांकि रणवीर सिंह के वकील ने कहा कि वे लगभग सभी मामलों में बरी हो चुके हैं.

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