पुणे:
बॉलीवुड के अभिनेता संजय दत्त को आज पुणे स्थित उच्च सुरक्षा वाली येरवदा जेल भेज दिया गया। जेल के एक अधिकारी ने बताया ‘संजय दत्त को आज सुबह करीब चार बजे मुंबई से पुणे की जेल भेजा गया। पुलिस की तीन वैन उनके साथ गईं।’ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते और मीडिया से बचने के लिए संजय को चुपचाप आज सुबह-सुबह पुणे जेल भेजा गया।
वर्ष 1993 में हुए शृंखलाबद्ध मुंबई बम विस्फोटों के सिलसिले में शेष सजा काटने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद संजय ने 16 मई को आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें ऑर्थर रोड जेल लाया गया और वहां ‘अंडा सेल’ में रखा गया था।
उच्चतम न्यायालय ने 1993 में हुए शृंखलाबद्ध मुंबई बम विस्फोट मामले में संजय की दोषसिद्धी बरकरार रखी थी और उन्हें 42 माह की जेल की सजा काटनी है।
बहरहाल, उच्चतम न्यायालय ने संजय की छह साल की सजा घटा कर पांच साल कर दी है।
सूत्रों ने बताया कि दत्त को येरवदा जेल में उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में रखा जाएगा। अतिरिक्त महानिदेशक (कारागार) मीरन बोरवंकर ने पुष्टि की कि संजय को यरवदा जेल भेजा जा रहा है, लेकिन उन्होंने यरवदा जेल में किए गए इंतजामात के बारे में कुछ नहीं बताया।
संजय को उच्चतम न्यायालय ने 14 मई को साढ़े तीन साल की जेल की सजा काटने के लिए और समय देने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने विशेष टाडा अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
वर्ष 1993 में हुए शृंखलाबद्ध मुंबई बम विस्फोटों के सिलसिले में शेष सजा काटने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद संजय ने 16 मई को आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें ऑर्थर रोड जेल लाया गया और वहां ‘अंडा सेल’ में रखा गया था।
उच्चतम न्यायालय ने 1993 में हुए शृंखलाबद्ध मुंबई बम विस्फोट मामले में संजय की दोषसिद्धी बरकरार रखी थी और उन्हें 42 माह की जेल की सजा काटनी है।
बहरहाल, उच्चतम न्यायालय ने संजय की छह साल की सजा घटा कर पांच साल कर दी है।
सूत्रों ने बताया कि दत्त को येरवदा जेल में उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में रखा जाएगा। अतिरिक्त महानिदेशक (कारागार) मीरन बोरवंकर ने पुष्टि की कि संजय को यरवदा जेल भेजा जा रहा है, लेकिन उन्होंने यरवदा जेल में किए गए इंतजामात के बारे में कुछ नहीं बताया।
संजय को उच्चतम न्यायालय ने 14 मई को साढ़े तीन साल की जेल की सजा काटने के लिए और समय देने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने विशेष टाडा अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
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