- सलमान खान को जयपुर की उपभोक्ता अदालत ने पान मसाले के विज्ञापन मामले में पेश होने के लिए वारंट जारी किया है
- उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान को छह फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है
- राजश्री पान मसाला और सलमान ने केसर युक्त पान मसाले का भ्रामक विज्ञापन किया है, जिस पर रोक लगाई गई थी
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान किसी न किसी तरह से कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस ही जाते हैं. कभी काला हिरण मामले में तो कभी फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने को लेकर. अब वह नए मामले में फंस गए हैं. जिसके बाद उनको अदालत ने वारंट जारी कर दिया है. सलमान खान को जयपुर की उपभोक्ता अदालत में पेश होने के लिए वारंट जारी किया गया है. पान मसाले के विज्ञापन से जुड़े मामले में शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश होने होगा.
सलमान खान को वारंट जारी कर पेश होने का आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जयपुर द्वितीय) के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने सलमान खान को जमानती वारंट जारी कर 6 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है.आयोग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को वारंट निष्पादित करने के निर्देश भी दिए हैं. परिवादी योगेंद्र सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने यह कदम उठाया. याचिका में कहा गया है कि 6 जनवरी को आयोग द्वारा राजश्री पान मसाला के प्रचार-विज्ञापन पर लगी अंतरिम रोक के बावजूद विज्ञापन जारी हैं, जो आयोग की अवमानना है.

भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है मामला
उदाहरण के तौर पर, 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के पास विज्ञापन का साइनबोर्ड लगाया गया. सलमान खान को अभी तक उच्च न्यायालय से कोई स्थगन नहीं मिला है. यह मामला भ्रामक विज्ञापन का है. परिवाद में आरोप है कि राजश्री पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान 'केसर युक्त इलायची' व 'केसर युक्त पान मसाला' के नाम से भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं. आयोग ने 6 जनवरी को इन पर रोक लगा दी थी. साथ ही, सलमान के वकालतनामा और जवाब पर हस्ताक्षरों की FSL जांच के लिए उनका हस्ताक्षर नमूना मांगा है. इसके लिए उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए 16 जनवरी को वारंट जारी किया गया था.
इससे पहले कोटा उपभोक्ता आयोग ने भी सलमान को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य उपभोक्ता आयोग ने इसे रोक दिया था. जयपुर मामले में अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा.
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