सलमान खान (फाइल फोटो)
जोघपुर:
काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी. सलमान खान को 50-50 हजार के दो मुचलकों की शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी है. इसके बाद सलमान शाम साढ़े पांच बजे जेल से रिहा हो गए. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 7 मई निर्धारित की है.
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इस तरह से सलमान खान को जमानत तो मिली है, मगर कोर्ट ने मुचलके को भरने और अगली सुनवाई में रहने की जो शर्त रखी है, उसे पूरी करनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि सलमान खान बिना कोर्ट को बताए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, और अगली सुनवाई में अनिवार्य तौर पर रहने को कहा है.
ऐसी उम्मीदें थी कि मामले की सुनवाई कर रहे जज के तबादले के बाद सलमान खान मुश्किलों में घिर सकते हैं, मगर जज रवींद्र कुमार जोशी ने सलमान खान की जमानत अर्जी पर पूरी दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अपना फैसला सुना दिया और जमानत अर्जी मंजूर कर ली. बता दें कि गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.
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सलमान के वकील कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट उनके मुव्विकल को दो अन्य मामलों में बरी कर चुका है. वहीं कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हो सकता कि चिंकारा को सलमान ने ही अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारा था. सलमान खान के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. सलमान के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए हिरण की हडि्डयां ही भेजी गई थीं.
जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.
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टिप्पणियां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.
VIDEO: सलमान खान की जमानत पर सुनवाई जारी
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इस तरह से सलमान खान को जमानत तो मिली है, मगर कोर्ट ने मुचलके को भरने और अगली सुनवाई में रहने की जो शर्त रखी है, उसे पूरी करनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि सलमान खान बिना कोर्ट को बताए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, और अगली सुनवाई में अनिवार्य तौर पर रहने को कहा है.
ऐसी उम्मीदें थी कि मामले की सुनवाई कर रहे जज के तबादले के बाद सलमान खान मुश्किलों में घिर सकते हैं, मगर जज रवींद्र कुमार जोशी ने सलमान खान की जमानत अर्जी पर पूरी दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अपना फैसला सुना दिया और जमानत अर्जी मंजूर कर ली. बता दें कि गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.
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सलमान के वकील कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट उनके मुव्विकल को दो अन्य मामलों में बरी कर चुका है. वहीं कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हो सकता कि चिंकारा को सलमान ने ही अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारा था. सलमान खान के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. सलमान के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए हिरण की हडि्डयां ही भेजी गई थीं.
जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.
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टिप्पणियां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.
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