विज्ञापन
This Article is From Dec 03, 2013

1984 दंगा : सुप्रीम कोर्ट में सज्जन कुमार की याचिका खारिज

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार द्वारा दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 1984 के सिख दंगा मामले में उन पर लगे आरोपों को रद्द करने की मांग की थी।

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायालय को बताया कि सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ हत्या के ऐसे कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं हैं। लेकिन उनकी दलील के बावजूद न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

दंगा पीड़ितों की तरफ पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके में दंगा सज्जन कुमार के आदेश पर हुआ था।

दवे ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद  सज्जन कुमार ने ही दंगाइयों का नेतृत्व किया था और उन्हें भड़काया था।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
सज्जन कुमार, सिख विरोधी दंगा, 1984 के दंगे, Sajjan Kumar, 1984 Riots Case, Supreme Court