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This Article is From Sep 08, 2014

बलात्कार के मामले में रेलमंत्री के बेटे को मिली अग्रिम जमानत

बलात्कार के मामले में रेलमंत्री के बेटे को मिली अग्रिम जमानत
रेलमंत्री डी वी सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा की फाइल फोटो
बेंगलूरु:

रेलमंत्री डी वी सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक को एक कन्नड़ अभिनेत्री से कथित बलात्कार, अपहरण और धोखाधड़ी के मामले में एक स्थानीय अदालत ने आज अग्रिम जमानत दे दी।

कार्तिक को यह राहत ऐसे समय में मिली है जब तीन दिन पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था और पुलिस ने भगोड़ा घोषित करते हुए उनका पता लगाने के लिए टीमों का गठन किया था, जबकि इधर सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की।

सत्र अदालत में न्यायाधीश मुदीगौदर ने अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकार करते हुए कार्तिक को दो लाख रुपये का निजी बॉन्ड और दो मुचलके देने और अपने खिलाफ शिकायत की जांच में पुलिस से सहयोग करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने शनिवार को मामले की सुनवाई आज के लिए टाल दी थी।

मॉडल-अभिनेत्री के वकील आकर्ष एस कनाडे ने संवाददाताओं से कहा, 'हमारे पास काफी साक्ष्य हैं, इसलिए इस आदेश को बुधवार को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हमने जमानत रद्द करने के लिए बुधवार को न्यायालय जाने का निर्णय किया है।'

अभिनेत्री के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें (कार्तिक) जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो साक्ष्य मिटा सकते हैं।

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