प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट से सन टीवी के रेड एमएफ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है, यानी रेड एफएम को अब स्पैक्ट्रम लाइसेंस मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जुलाई 2015 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रेड एफएम को तीसरे चरण की नीलामी में शामिल होने की इजाजत दी थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपके नियमों के मुताबिक कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ कारवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मारन इसके डायरेक्टर नहीं हैं, बल्कि वो शेयरहोल्डर हैं। ऐसे में उन्हें लाइसेंस देने से रोका नहीं जा सकता।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने इसे सुरक्षा मंजूरी नहीं दी थी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पैक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने से रोक दिया था। इसके खिलाफ सन टीवी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी और हाईकोर्ट ने उन्हें नीलामी में हिस्सा लेने के आदेश दिए थे। ये नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपके नियमों के मुताबिक कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ कारवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मारन इसके डायरेक्टर नहीं हैं, बल्कि वो शेयरहोल्डर हैं। ऐसे में उन्हें लाइसेंस देने से रोका नहीं जा सकता।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने इसे सुरक्षा मंजूरी नहीं दी थी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पैक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने से रोक दिया था। इसके खिलाफ सन टीवी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी और हाईकोर्ट ने उन्हें नीलामी में हिस्सा लेने के आदेश दिए थे। ये नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
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