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This Article is From Mar 23, 2021

पीएसआई भर्ती: गुजरात सरकार ने एससी आरक्षण पर सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेश को किया खारिज

राज्य के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग ने एक बयान में कहा कि भर्ती संबंधी नियम कानून के अनुसार हैं और आरक्षण संबंधी सभी नियमों का पालन किया जा रहा है.

पीएसआई भर्ती: गुजरात सरकार ने एससी आरक्षण पर सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेश को किया खारिज
राज्य सरकार ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के सभी दिशानिर्देशों का पालन कर रही है (सांकेतिक तस्वीर)
अहमदाबाद:

गुजरात सरकार से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस संदेश को सोमवार को खारिज किया, जिसमें दावा किया गया है कि 372 पुलिसकर्मियों की भर्ती में अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षण से बचा गया है. राज्य के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग ने एक बयान में कहा कि भर्ती संबंधी नियम कानून के अनुसार हैं और आरक्षण संबंधी सभी नियमों का पालन किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा गया है कि उपनिरीक्षकों के 372 पदों में से केवल तीन पद एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं. राज्य सरकार ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के सभी दिशानिर्देशों का पालन कर रही है और पीएसआई की भर्ती के मामले में भर्ती बोर्ड ने हर वर्ग में पदों की कमी और अधिशेष को ध्यान में रखा और रिक्तियों की घोषणा की.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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