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This Article is From Mar 02, 2021

इस राज्य में जहरीली शराब पीने से गई जान, तो दोषियों को मिलेगी मौत की सजा

पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने आबकारी कानून में संशोधन कर जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामलों में दोषियों के लिए मृत्यदंड का प्रावधान करने का सोमवार को निर्णय लिया.

इस राज्य में जहरीली शराब पीने से गई जान, तो दोषियों को मिलेगी मौत की सजा
पंजाब में पिछले साल जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
पंजाब सरकार का बड़ा फैसला
दोषियों को मिलेगी मौत की सजा
पिछले साल कई लोगों की हुई थी मौत
चंडीगढ़:

पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने आबकारी कानून में संशोधन कर जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामलों में दोषियों के लिए मृत्यदंड का प्रावधान करने का सोमवार को निर्णय लिया. पिछले साल जुलाई में अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारन जिलों में जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके मद्देनजर पंजाब मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया.

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस संबंध में पंजाब विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा. विज्ञप्ति में कहा गया कि कानून में संशोधन का उद्देश्य अपराधियों के मन में कानून के प्रति डर पैदा करना और कड़ी सजा का प्रावधान करना है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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