
निर्माता सुजॉय घोष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने कॉपीराइट मामले में आपराधिक कार्रवाई में कठोर कदम उठाने पर रोक लगाई है. साथ ही मामला लंबित रहने के दौरान उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से भी छूट मिली है. सुजॉय घोष की याचिका पर नोटिस भी जारी किया गया है
फिल्म निर्माता सुजॉय घोष ने 2016 में आई उनकी फिल्म कहानी 2: दुर्गा रानी सिंह को लेकर कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने निर्देश दिया कि घोष के खिलाफ कोई भी कठोर कदम ना उठाया जाए. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से भी छूट दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ घोष द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं