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'पॉलिटिकल हिटमैन' के जरिए स्वाति मालीवाल का इशारा किस ओर? जानें- क्या लगाए आरोप

स्वाति मालीवाल 52 सेकंड के वीडियो में मुख्यमंत्री के आवास में सुरक्षाकर्मियों से बहस करती नजर आ रही हैं. आरोप है कि केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर सोमवार को मालीवाल पर हमला किया था.

'पॉलिटिकल हिटमैन' के जरिए स्वाति मालीवाल का इशारा किस ओर? जानें- क्या लगाए आरोप
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हुए कथित मारपीट मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. मालीवाल ने कई आरोप लगाने के बाद शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. इस बीच घटना का एक वीडियो सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ‘पॉलिटिकल हिटमैन' ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं.

मालीवाल ने कहा, "हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने ख़ुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. अपने लोगों से ट्वीट्स करवाके, आधा बिना संदर्भ का वीडियो चलाके इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके ख़ुद को बचा लेगा. कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की CCTV फ़ुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा. जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है. एक ना एक दिन सब की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी."

स्वाति मालीवाल 52 सेकंड के वीडियो में मुख्यमंत्री के आवास में सुरक्षाकर्मियों से बहस करती नजर आ रही हैं. आरोप है कि केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर सोमवार को मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और कुमार को आरोपी बनाया.

कथित वीडियो में मालीवाल को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया है और वो पुलिस कर्मियों के आने तक इंतजार करेंगी. वो वीडियो में कह रही हैं, ‘‘आज मैं इन लोगों को सबको बताउंगी. मुझे डीसीपी (पुलिस उपायुक्त) से बात करने दो.'' वो सुरक्षाकर्मी को चेतावनी देती सुनाई दे रही हैं कि यदि वो उन्हें छूता है तो वो उसे भी नौकरी से निकलवा देंगी.

इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कात्यायनी शर्मा कंडवाल ने अपने कक्ष में मालीवाल का बयान दर्ज किया. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड करने का अधिकार है.

मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात आईपीसी की धारा 323, 354, 506, और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की. इसके बाद, एम्स में उनकी मेडिकल जांच भी हुई.

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वो मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थीं, तो उनके निजी सचिव विभव कुमार आए और बिना किसी उकसावे के उन्हें थप्पड़ मारा और उसके पेट पर मुक्के भी मारे.

सोमवार को डीसीपी (नॉर्थ) मनोज कुमार मीणा ने बताया कि सुबह 9.34 बजे सिविल लाइंस थाने में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें कॉलर ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मुख्यमंत्री के पीएस विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है.

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