प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
सीनियर पायलटों (कमांडरों) को अब नौकरी छोड़ने से पहले 12 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा. अभी तक सीनियर पायलटों के लिए नोटिस पीरियड 6 महीने थी. डीजीसीए ने इस संबंध में नया नियम लागू कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. इसका मतलब है कि ऐसे पायलटों को अब किसी दूसरी एयरलाइन में जाने के लिए एक साल का इंतजार करना होगा.
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डीजीसीए ने बुधवार को जारी संशोधित नागर विमानन अनिवार्यता (सीएआर) में कहा है, 'फैसला किया गया है कि अब कमांडरों के मामले में नोटिस की अवधि एक साल की होगी, को-पायलटों के मामले में यह छह महीने होगी.'
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नोटिस की अवधि उस स्थिति में कम हो जाएगी, जबकि पायलट जिस विमानन कंपनी में काम कर रहा है, वह उसे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे देती है और उसका इस्तीफा संशोधित नियमों में तय अवधि से पहले स्वीकार कर लेती है.
(इनपुट भाषा से)
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नोटिस की अवधि उस स्थिति में कम हो जाएगी, जबकि पायलट जिस विमानन कंपनी में काम कर रहा है, वह उसे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे देती है और उसका इस्तीफा संशोधित नियमों में तय अवधि से पहले स्वीकार कर लेती है.
(इनपुट भाषा से)