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This Article is From Nov 23, 2018

निर्भया मामले में दोषियों को फांसी दिलाने के लिए जनहित याचिका दायर

याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि दो हफ़्ते में निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए.

निर्भया मामले में दोषियों को फांसी दिलाने के लिए जनहित याचिका दायर
भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गयी जिसमें चर्चित निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाये चारों दोषियों को फांसी पर चढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. दक्षिणी दिल्ली में 16-17 दिसंबर 2012 के बीच की रात में 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा के साथ छह लोगों ने बेहद क्रूरता से दुष्कर्म किया और उसे चलती बस से बाहर फेंक दिया. उसकी सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर को मौत हो गयी. शीर्ष न्यायालय ने नौ जुलाई को तीनों आरोपी मुकेश (31), पवन गुप्ता (24) एवं विनय शर्मा (25) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से उसके निर्णय की समीक्षा का अनुरोध किया गया.

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय एवं निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था. मृत्यु दंड पाये चौथे दोषी अक्षय कुमार सिंह (33)ने अभी तक उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षा याचिका दायर नहीं की है. ताजा जनहित याचिका वकील आलोक श्रीवास्तव ने दायर की है.

देखें VIDEO REPORTS, निर्भया गैंगरेप कांड में कब-कब क्या-क्या हुआ...

याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि दो हफ़्ते में निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए. याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश दे जिससे रेप और पीड़ित की हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने वालों को निचली अदालत द्वारा दोषी पाए जाने के 8 महीने के भीतर फांसी पर लटकाया जाए. याचिका में ये भी मांग की गई कि रेप और पीड़ित की हत्या जैसे मामले में फ़ास्ट ट्रैक सुनवाई होनी चाहिए.

VIDEO: निर्भया के दोषियों को फांसी ही मिलेगी, SC से याचिका खारिज
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