नई दिल्ली:
पासपोर्ट बनवाने के लिए अकसर पर्मानेंट एड्रेस न होने पर दिक्कतें आती रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब किराए पर रहने वालों के पासपोर्ट भी बन सकेंगे। विदेश मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
पहले नियम यह था कि रेंट एग्रीमेंट कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं होता था तो पासपोर्ट नहीं बन पाता था। लेकिन नए नियम के अनुसार अब यह बदलाव हुआ है कि रेंट एग्रीमेंट नया भी हो सकता है लेकिन सब रजिस्ट्रार के कार्यालय से बनाया गया होना चाहिए।
पहले नियम यह था कि रेंट एग्रीमेंट कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं होता था तो पासपोर्ट नहीं बन पाता था। लेकिन नए नियम के अनुसार अब यह बदलाव हुआ है कि रेंट एग्रीमेंट नया भी हो सकता है लेकिन सब रजिस्ट्रार के कार्यालय से बनाया गया होना चाहिए।
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