नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में एलिस्टर एंथनी परेरा की जमानत रद्द करते हुए तीन साल की सजा बरकरार रखी है। परेरा ने 12 नवंबर, 2006 को नशे में ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी सड़क के किनारे सो रहे मजदूरों पर चढ़ा दी थी, जिसमें सात मजदूर मारे गए थे और आठ लोग घायल हो गए थे।
निचली अदालत ने परेरा को सिर्फ छह महीने की सजा देकर छोड़ दिया था, जिसे लेकर लोगों ने गुस्से का इजहार किया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए छह महीने की सजा को तीन साल कर दिया था। इसके बाद परेरा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
निचली अदालत ने परेरा को सिर्फ छह महीने की सजा देकर छोड़ दिया था, जिसे लेकर लोगों ने गुस्से का इजहार किया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए छह महीने की सजा को तीन साल कर दिया था। इसके बाद परेरा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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एलिस्टर एंथनी परेरा, हिट एंड रन केस, Alistair Anthony Pareira, Hit And Run Case