मुंबई:
ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर फैसला कल यानी कि बुधवार तक टला। सत्र न्यायालय जज ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि गैर जमानती वारंट आरोप पत्र दायर होने के बाद ही जारी किया जा सकता है, क्या आपने चार्जशीट फाइल किया है ? इस पर ईडी का जवाब था कि ललित मोदी के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें तीन बार अलग - अलग तरीके से सम्मन भेजा गया। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
जज ने पूछा आप गिरफ्तार कर सकते हैं ? ईडी ने जवाब दिया ललित मोदी देश में नहीं है, वह यूनाइटेड किंगडम में है। जब आरोपी ही नहीं मिलेगा तो जाँच कैसे होगी और चार्ज शीट कैसे दायर हो सकती है।
इस पर जज ने पूछा क्या वह इस कोर्ट का आरोपी है ? ईडी का जवाब था वो पीएमएलए केस में आरोपी है। जज ने एक बार फिर पूछा, आप मुझे बताइए किस आधार पर गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है, जब चार्जशीट ही फाइल नहीं है।
ईडी ललित मोदी के खिलाफ आई पी एल टेलीकास्ट का अधिकार देने में अनियमितता के खिलाफ जांच कर रही है। इसके लिए पीएमएलए के तहत जांच चल रही है।
जज ने पूछा आप गिरफ्तार कर सकते हैं ? ईडी ने जवाब दिया ललित मोदी देश में नहीं है, वह यूनाइटेड किंगडम में है। जब आरोपी ही नहीं मिलेगा तो जाँच कैसे होगी और चार्ज शीट कैसे दायर हो सकती है।
इस पर जज ने पूछा क्या वह इस कोर्ट का आरोपी है ? ईडी का जवाब था वो पीएमएलए केस में आरोपी है। जज ने एक बार फिर पूछा, आप मुझे बताइए किस आधार पर गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है, जब चार्जशीट ही फाइल नहीं है।
ईडी ललित मोदी के खिलाफ आई पी एल टेलीकास्ट का अधिकार देने में अनियमितता के खिलाफ जांच कर रही है। इसके लिए पीएमएलए के तहत जांच चल रही है।
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