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This Article is From Aug 20, 2025

NDTV से बोले अश्विनी वैष्णव, 'ऑनलाइन मनी गेमिंग से होती थी आतंकवाद को फंडिंग, लगेगी इस पर रोक'

अश्विनी वैष्णव ने साफतौर पर कहा कि ये बिल सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ है.उन्होंने कहा, ये बिल ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और इसे कानूनी मान्यता भी मिलेगी.

NDTV से बोले अश्विनी वैष्णव, 'ऑनलाइन मनी गेमिंग से होती थी आतंकवाद को फंडिंग, लगेगी इस पर रोक'
  • केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पेश किया है
  • बिल का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी समस्याओं जैसे आतंकवाद फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है
  • बिल के तहत बैंकिंग लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और ऑनलाइन मनी गेमिंग के ट्रांजेक्शन प्रतिबंधित किए जाएंगे
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ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है. इस विधेयक का उद्देश्य है कि समाज के लिए जो भी खतरे की बात हो उसे दूर रखा जाए. ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए कहा, "इस बिल के आने के बाद समाज में से कई समस्याएं हल हो जाएंगी. ऑनलाइन मनी गेमिंग के जरिए आतंकवाद को फाइनेंस किया जा रहा था. इसके कई मामले सामने आए हैं. 

' ये बिल ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा'

अश्विनी वैष्णव ने साफतौर पर कहा कि ये बिल सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ है.उन्होंने कहा, ये बिल ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और इसे कानूनी मान्यता भी मिलेगी. ई-स्पोर्ट्स के साथ-साथ ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए भी ये बिल मददगार साबित रहेगा. इसके जरिए कई योजनाएं और कार्यक्रम होंगे. साथ ही ये बिल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ है. पिछले कुछ समय में इन गेम्स से नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले हैं, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में भी देखा गया है. पैसा खोने की वजह से लोगों ने सुसाइड तक किया है. 

'WHO ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को माना बीमारी'

मंत्री ने जोर देकर कहा, "WHO ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को एक बीमारी के रूप में क्लासिफाइड किया है. पैसे खोने की वजह से लोग मानसिक रोगी तक हो रहे हैं. इसलिए ये बिल समाज के लिए बेहतरी का जरिया बन सकता है. इसलिए किसी भी गेम में मॉनेटरी को रोकने के लिए हम कड़े कदम उठाएंगे."

बिल में क्या शामिल है?

इस बिल के जरिए ई-स्पोर्ट्स को पहली बार कानूनी मान्यता दी जा रही है. खेल मंत्रालय ई-स्पोर्ट्स की गाइडलाइंस तय करेगी. इनके ट्रेनिंग-रिसर्च सेंटर और टेक्नोलोजी प्लेटफॉर्म भी विकसित होंगे. सरकार ने इस विधेयक के जरिए ऑनलाइन सोशल गेम्स को कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव रखा है. खबर है कि इस बिल का फैसला साढ़े तीन साल के विचार-विमर्श के बाद किया गया है.

सरकार ने ये भी कहा है कि बैंक को भी सख्त निर्देष दिए गए हैं कि किसी भी तरह के ऑनलाइन मनी गेमिंग के ट्रांजेक्शन को पूरा ना करे, उस पर नजर रखी जाए.

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