ओडिशा के परिवहन विभाग ने एक लड़के को अपनी बाइक चलाने की अनुमति देने के लिए गाड़ी के मालिक पर 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राज्य परिवहन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, 'अंगुल जिले के पलालहाडा कस्बे में कम उम्र के एक लड़के को अपनी बाइक चलाने देने की अनुमति के लिए तालचर आरटीओ ने वाहन मालिक को 26,000 रुपये का चालान जारी किया गया है.' अधिकारी ने बताया कि नियमित जांच के दौरान लड़के को पकड़ा गया. वह बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था. पूछने पर पता चला कि लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और वह किसी दूसरे व्यक्ति अनिल कुमार जेना की बाइक चला रहा था.
अधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 की धारा 194 डी (बिना हेलमेट पहने के गाड़ी चलाना) और 199 ए (2) (नाबालिगों द्वारा अपराध) के तहत चालान जारी किया है. कुछ दिन पहले कटक जिले में भी इसी तरह का मामला सामने आया था. वहां भी एक व्यक्ति पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि उसने नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए दी थी.
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