विज्ञापन
This Article is From Jan 14, 2020

नाबालिग को बाइक चलाने के लिए देने पर वाहन मालिक को लगी इतने रुपये की चपत

ओडिशा के परिवहन विभाग ने एक लड़के को अपनी बाइक चलाने की अनुमति देने के लिए गाड़ी के मालिक पर 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

नाबालिग को बाइक चलाने के लिए देने पर वाहन मालिक को लगी इतने रुपये की चपत
प्रतीकात्मक फोटो.
भुवनेश्वर:

ओडिशा के परिवहन विभाग ने एक लड़के को अपनी बाइक चलाने की अनुमति देने के लिए गाड़ी के मालिक पर 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राज्य परिवहन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, 'अंगुल जिले के पलालहाडा कस्बे में कम उम्र के एक लड़के को अपनी बाइक चलाने देने की अनुमति के लिए तालचर आरटीओ ने वाहन मालिक को 26,000 रुपये का चालान जारी किया गया है.' अधिकारी ने बताया कि नियमित जांच के दौरान लड़के को पकड़ा गया. वह बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था. पूछने पर पता चला कि लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और वह किसी दूसरे व्यक्ति अनिल कुमार जेना की बाइक चला रहा था.

अधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 की धारा 194 डी (बिना हेलमेट पहने के गाड़ी चलाना) और 199 ए (2) (नाबालिगों द्वारा अपराध) के तहत चालान जारी किया है. कुछ दिन पहले कटक जिले में भी इसी तरह का मामला सामने आया था. वहां भी एक व्यक्ति पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि उसने नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए दी थी.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com