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This Article is From Jul 24, 2022

पंजाब में 300 यूनिट निशुल्क बिजली के लिए अधिसूचना जारी

अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के उपभोक्ताओं को दो महीने में 600 यूनिट से अधिक की खपत करने पर इससे ऊपर के बिल का भुगतान करना होगा.

पंजाब में 300 यूनिट निशुल्क बिजली के लिए अधिसूचना जारी
चंडीगढ़:

पंजाब में बिजली वितरण कंपनी पीएसपीसीएल ने हर महीने 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने संबंधी एक अधिसूचना शनिवार को जारी की. इसमें घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ताओं को किसी भी शुल्क, मीटर किराये या टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है, जो दो महीने में 600 यूनिट तक की खपत करते हैं. आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक जुलाई से घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की घोषणा की थी.

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट निशुल्क बिजली प्राप्त करने के लिए स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा.

योजना के मुताबिक, अगर एक उपभोक्ता दो महीने में 600 यूनिट से अधिक की बिजली खपत करता है तो उसे पूरे बिल का भुगतान करना होगा. हालांकि, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के उपभोक्ताओं को दो महीने में 600 यूनिट से अधिक की खपत करने पर इससे ऊपर के बिल का भुगतान करना होगा.

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