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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, याचिका का निपटारा किया

हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की मांग की थी. उनकी इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, याचिका का निपटारा किया
नई दिल्ली:

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant soren) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका का निपटारा कर दिया है जिसमें हेमंत सोरेन ने अपील की थी चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दी जाए. हेमंत सोरेन ने मांग की थी कि हाईकोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर आदेश जारी करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हाईकोर्ट आपकी याचिका पर फैसला सुना चुका है, इसलिए ये अर्जी प्रभावहीन हो गई है. 

हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था लेकिन फैसला अभी तक नही सुनाया. हालांकि, अदालत ने कहा की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे.सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई से फिलहाल  इनकार कर दिया है. इस मामले को सोमवार को होने वाली गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दाखिल याचिका के साथ उठाए.

बता दें कि इससे पहले भी झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में रहते हुए अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने की अनुमति जरूर दी थी. झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होंगे. दरअसल, उन्हें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से इसके लिए मंजूरी मिल गई थी.

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने बड़े चाचा राजाराम सोरेन के अंतिम संस्कार शामिल होने के लिए कोर्ट में एक याचिका दी थी. लेकिन उस दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. उस दौरान पीएमएलए कोर्ट ने अंतरिम बेल की उनकी याचिका नामंजूर कर दी थी.

सोरेन ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि उनके चाचा राजाराम सोरेन का 27 अप्रैल को निधन हो गया. उन्हें उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध में भाग लेने की अनुमति दी जाए. इसके लिए उन्होंने 13 दिनों की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी.

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