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This Article is From Apr 27, 2017

एनजीटी ने एओएल के श्री श्री रविशंकर के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस

एनजीटी ने एओएल के श्री श्री रविशंकर के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस
आर्ट ऑफ लिविंग के श्रीश्री रविशंकर.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख नौ मई से पहले जवाब देने को कहा है
उनका बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय में हस्तक्षेप है.
कार्यक्रम को शुरुआत में ही रोका जाना चाहिए था
नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आर्ट ऑफ लिविंग को सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की अनुमति देकर यमुना के डूब क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार और हरित पैनल पर आरोप लगाने वाले श्री श्री रविशंकर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया.

एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख नौ मई से पहले रविशंकर से जवाब देने को कहा है.

सामाजिक कार्यकर्ता मनोज मिश्रा द्वारा दायर याचिका में रविशंकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा गया है कि उनका बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय में हस्तक्षेप है.

एओएल की वेबसाइट पर जारी एक बयान के अनुसार रविशंकर ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देने के लिए सरकार और एओएल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि उनके फाउंडेशन ने एनजीटी समेत सभी जरूरी मंजूरी प्राप्त की थी और नदी अगर इतनी ही साफ थी तो कार्यक्रम को शुरआत में ही रोका जाना चाहिए था. मिश्रा ने अधिवक्ता रित्विक दत्ता और राहुल चौधरी के जरिये याचिका दायर की है.

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