न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रहे अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में एक यात्री ने नशे की हालत में एक पुरुष सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया. यह घटना उड़ान संख्या एए292 में हुई, जिसने शुक्रवार को रात नौ बजकर 16 मिनट पर न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी और शनिवार रात 10 बजकर 12 मिनट पर यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर उतरी. आईजीआई एयरपोर्ट के डीसीपी ने बताया कि हमें अमेरिकन एयरलाइन से एक व्यक्ति आर्य वोहरा के खिलाफ पेशाब करने की शिकायत मिली है, जो यूएसए में एक छात्र है और डिफेंस कॉलोनी दिल्ली का निवासी है. हम आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं.
एअरलाइन ने इसे गंभीरता से लिया
हवाई अड्डे पर एक सूत्र ने कहा, ‘‘आरोपी एक अमेरिकी विश्वविद्यालय का छात्र है. वह नशे की हालत में था और उसने नींद में कपड़ों में ही पेशाब कर दिया, जिससे बगल में बैठा हुआ यात्री भी गीला हो गया. इसके बाद यात्री ने चालक दल से शिकायत की.'' पीड़ित यात्री पुलिस से इस मामले की शिकायत नहीं करना चाहता था, क्योंकि आरोपी छात्र ने माफी मांग ली थी तथा शिकायत करने से उसका करियर खतरे में पड़ सकता था. बहरहाल, एअरलाइन ने इसे गंभीरता से लिया और इस मामले की सूचना आईजीआई (इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय) हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) को दी. चालक दल ने घटना के बारे में पता चलने के बाद पायलट को इसकी सूचना दी, जिसने एटीसी को मामले की जानकारी दी. एटीसी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों को इसकी सूचना दी, जिसने आरोपी यात्री को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया.
आरोपी को फौरन हिरासत में ले लिया गया
हवाई अड्डे पर एक अन्य सूत्र ने कहा, ‘‘घटना का पता चलने के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ एअरलाइन का खुद का सुरक्षा दल हरकत में आया. विमान से उतरने के बाद आरोपी को फौरन हिरासत में ले लिया गया. पुलिस संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर रही है.'' नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री अनुचित व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो उसे किसी खास अवधि तक उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया जा सकता है. पिछले कुछ महीनों में नशे की हालत में किसी यात्री के सह-यात्री पर पेशाब करने की यह दूसरी घटना है. एअर इंडिया की 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें शंकर मिश्रा नामक यात्री ने नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था.
लगा था जुर्माना
यह घटना मीडिया में एक खबर के जरिए करीब एक महीने बाद सामने आई थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और मिश्रा को गिरफ्तार किया गया. उसे करीब एक महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया. नागर विमानन महानिदेशालय के नियम के अनुसार, इस घटना की 12 घंटे के भीतर सूचना न देने के लिए एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि मिश्रा को चार महीने के लिए उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया जा चुका है.
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