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This Article is From Oct 28, 2021

'शाहरुख की आंखों में खुशी के आंसू थे' : आर्यन खान को बेल मिलने के बाद बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल..

भारत के पूर्व अटार्नी जनरल रोहतगी ने कहा, ' कोर्ट की ओर से ऑर्डर रिलीज होने के बाद वे (आर्यन,अरबाज और मुनमुन) जेल से बाहर आएंगे....मेरे लिए यह रेगुलर केस की तरह है..आप कुछ जीतते हैं और कुछ मैं हारते हैं. मैं इस बात से खुश हूं कि उसे (आर्यन खान को) बेल मिल गई. '

आर्यन खान की ओर से मामले में वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए

मुंबई:

Mumbai cruise drugs case: मुंबई क्रूज ड्रग्‍स मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत दी है. जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दी है. उन्‍होंने कहा ‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा.'आर्यन के वकीलों ने तब नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा. जस्टिस साम्ब्रे ने कहा ‘मैं आने वाले कल में भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया.'मामले में  आर्यन खान की ओर से पेश हुए रिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi)ने कहा कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन, तीनों को शुक्रवार कोर्ट की ओर से विस्‍तृत आदेश जारी किए जाने के  बाद रिहा किया जाएगा. उन्‍होंने संवादाताओं से बातचीत में कहा, 'बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को जमानत मंजूर की है, विस्‍तृत आदेश कल दिया जाएगा.उम्‍मीद है कि तीनों ही जेल से कल या शनिवार को बाहर आ जाएंगे.' रोहतगी ने कहा कि बेटे के लिए बेल की खबर मिलते ही शाहरुख खान की आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे.

भारत के पूर्व अटार्नी जनरल रोहतगी ने कहा, ' कोर्ट की ओर से ऑर्डर रिलीज होने के बाद वे (आर्यन,अरबाज और मुनमुन) जेल से बाहर आएंगे....मेरे लिए यह रेगुलर केस की तरह है..आप कुछ जीतते हैं और कुछ मैं हारते हैं. मैं इस बात से खुश हूं कि उसे (आर्यन खान को) बेल मिल गई. ' गुरुवार को रोहतगी ने कहा था, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी. मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम थी, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है.जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर  लागू किया जा  रहा है. जहाज पर 1300 लोग सवार थे. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था.  उनके पास 2.6 ग्राम था. डीलरों के पास 2.6gms नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है. NCB कह रही है  यह संयोग नहीं है.  मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है. संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है. यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे.' 

गौरतलब है कि 23 वर्षीय आर्यन फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं. आर्यन, अरबाज और मुनमुन को NCB ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इन पर मादक पदार्थ रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीदी और बिक्री तथा साजिश के लिए उनके खिलाफ NDPS कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था..(एएनआई से भी इनपुट)

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