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This Article is From Apr 25, 2016

सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कामगारों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 10 हजार रुपये तय किया

सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कामगारों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 10 हजार रुपये तय किया
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली: सरकार ने कहा कि अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कामगारों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में वेतन में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कामगारों की स्थिति बेहतर बनाने को प्रतिबद्ध है और श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में पहल की जा रही है।

दत्तात्रेय ने कहा कि हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई भत्ते के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल के सरकारी आदेश के तहत अनुबंध पर आधारित श्रमिकों को प्रति माह 10 हजार रूपये न्यूनतम वेतन देने का बात कही गई है।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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