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भगोड़ा मेहुल चोकसी लाया जाएगा भारत, जानिए किस जेल में कैसे रहेगा और बेल्जियम कोर्ट क्यों राजी

भारत का मानना है कि चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है और भारत ने एंटिगुआ के नागरिकता होने के उसके दावे का विरोध किया है. चोकसी ने अदालत को बताया कि उसने 14 दिसंबर 2018 को भारतीय नागरिकता त्याग दी और 16 नवंबर 2017 को एंटिगुआ की नागरिकता प्राप्त कर ली थी.

भगोड़ा मेहुल चोकसी लाया जाएगा भारत, जानिए किस जेल में कैसे रहेगा और बेल्जियम कोर्ट क्यों राजी
  • बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी देते हुए गिरफ्तारी को वैध माना.
  • भारत ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के हवाले से अपना मामला मजबूत किया और बेल्जियम में तीन बार सबूत पेश किए.
  • चोकसी ने भारतीय नागरिकता छोड़ने और एंटिगुआ की नागरिकता लेने का दावा किया, जिसे भारत ने खारिज किया है.
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सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को बेल्जियम की एक अदालत ने भगोड़ा डायमंड व्यापारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दी. एंटवर्प की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी.  चोकसी को अगले 15 दिनों के भीतर बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है.  अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद ये फैसला दिया.

चोकसी को एंटवर्प पुलिस ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और वह पिछले चार महीनों से जेल में है. बेल्जियम की अदालतों ने उसकी कई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

बेल्जियम कोर्ट क्यों प्रत्यर्पण के लिए राजी

भारत ने 66 वर्षीय चोकसी पर धोखाधड़ी, साजिश, साक्ष्य नष्ट करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जो आईपीसी की धारा 120बी, 201, 409, 420 और 477ए तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत आते हैं. ये अपराध बेल्जियम के कानून के तहत भी दंडनीय हैं, जो द्वि-आपराधिकता की शर्त को पूरा करते हैं. भारत ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का हवाला दिया, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा ट्रांसनेशनल संगठित अपराध (UNTOC) और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ (UNCAC). सीबीआई ने सबूत पेश करने के लिए बेल्जियम का तीन बार दौरा किया और सहायता के लिए एक यूरोपीय निजी कानून फर्म को नियुक्त किया.

बचने की चोकसी ने की तमाम कोशिश

भारत का मानना है कि चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है और भारत ने एंटिगुआ के नागरिकता होने के उसके दावे का विरोध किया है. चोकसी ने अदालत को बताया कि उसने 14 दिसंबर 2018 को भारतीय नागरिकता त्याग दी और 16 नवंबर 2017 को एंटिगुआ की नागरिकता प्राप्त कर ली थी. भारत ने 2018 और 2022 के बीच किए गए 13,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के प्रमाण प्रस्तुत किए. अदालत ने माना कि चोकसी वास्तव में फरार होने का जोखिम रखते हैं, जिससे उसकी गिरफ्तारी उचित ठहरती है.

किस जेल में और कैसे रहेगा मेहुल चोकसी

भारत ने बेल्जियम अधिकारियों को आश्वस्त किया कि चोकसी को प्रत्यर्पण के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जिसमें सुविधाएं यूरोपीय मानकों के अनुरूप होंगी, जिनमें साफ पानी, भोजन, समाचार पत्र, टीवी और निजी डॉक्टर की सुविधा शामिल है. उसे अलग-अलग कारावास में नहीं रखा जाएगा. इसमें सेल में "उच्च स्तर की सुरक्षा" भी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया, जिसमें एक साफ, मोटा सूती चटाई, तकिया, बिस्तर की चादर और कंबल शामिल होंगे. जेल विभाग ने कहा कि सेल को रोजाना झाड़ू और पोछा किया जाएगा, साथ ही ताजा पीने का पानी, बाहरी व्यायाम, आराम करने के क्षेत्र, शतरंज और कैरम जैसे बोर्ड गेम और बैडमिंटन की सुविधा भी मिलेगी.

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