
तीन तलाक पर सख्त कानून बनने के बाद भी देश भर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तीन तलाक का ताजा वाकया महाराष्ट्र के ठाणे जिले का है, जिसमें पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत कर ली है. ठाणे के भिवंडी इलाके के इस मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद उसके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है.
भिवंडी उप पुलिस आयुक्त (DCP) राजकुमार शिंदे के अनुसार, गुरुवार देर रात मामला दर्ज करने के साथ पीड़ित महिला के पति मोहम्मद जुनेद यासिन अंसारी को मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) कानून और आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है. महिला का आरोप है कि इस साल मार्च में उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था. पीड़िता के अनुसार, उसे सात सितंबर और 12 सितंबर के बीच आरोपी ने व्हाट्सऐप पर तीन तलाक का संदेश भेजा था. मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. ठाणे की शांति नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
गौरतलब है कि ‘तीन तलाक' की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लग चुकी है, इसको लेकर संसद से कानून पारित किया गया था. कानून के तहत मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया है. सरकार ने हाल ही में दावा किया था कि कानून के एक साल बाद तीन तलाक के मामलों में 80 फीसदी से ज्यादा कमी आई है.
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