महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक किशोरी से बलात्कार करने को लेकर 10 साल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश एम. पी. पटवारी ने अश्विन तारपे (28) को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष लोक अभियोजक विवेक काडू ने कहा कि तारपे ने मार्च 2013 में 17 वर्षीय पीड़िता के घर में तब प्रवेश किया था जब वह अकेली थी और चाकू के बल पर उसके साथ बलात्कार किया था.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उसने फिर से उसके साथ कई बार बलात्कार किया जिससे वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
अदालत के आदेश में कहा गया कि आरोपी और नाबालिग पीड़िता के बीच सहमति से संबंध थे, लेकिन चूंकि पीड़िता के नाबालिग होने के चलते उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है, इसलिए यह बलात्कार के दायरे में है.
अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की प्रकृति और आरोपी की उम्र को देखते हुए 10 साल की सजा सुनाई. आदेश 12 दिसंबर को सुनाया गया और इसका विवरण शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया.
ये भी पढ़ें : *
NDTV की खबर का असर : अंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिति से नांदेड़ बम धमाके के आरोपी को महाराष्ट्र सरकार ने हटाया
* दो राज्यों की सीमाओं के बीच बना 'अनोखा घर', जिसके 4 कमरे तेलंगना और 4 महाराष्ट्र में हैं, परिवार दोनों को देता है टैक्स
* मुंबई के करी रोड इलाके की एक बहुमंजिला बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर लगी आग
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं