मध्यप्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल के आकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीएम और मुख्य सचिव को नोटिस

याचिका में सवाल उठाया गया है कि शिवराज मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ

मध्यप्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल के आकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीएम और मुख्य सचिव को नोटिस

शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति की याचिका पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. एनपी प्रजापति ने शिवराज मंत्रिमंडल के आकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर सवाल उठाया है कि शिवराज मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है.

याचिका में कहा गया है कि वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के मुताबिक 34 मंत्री नहीं बनाए जा सकते.विधानसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसके हिसाब से विधानसभा सदस्यों की 15% संख्या से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते. ये वैधानिक व्यवस्था है.  लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल में तय संख्या से ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं. प्रजापति ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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अगर सुप्रीम कोर्ट  एनपी प्रजापति की इस दलील से सहमत हुआ कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मौजूदा विधायकों की संख्या के 15% के आधार पर गणना की जानी चाहिए.फिर सीएम को अपनी परिषद से कम से कम चार मंत्रियों को निकालना होगा.