बेंगलुरु:
एक लोकायुक्त अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, आवास मंत्री वी सोमन्ना और दो अन्य को कथित तौर पर एक भूखंड अधिसूचना से बाहर किए जाने के मामले में समन जारी करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश एनके सुधींद्र राव ने समन जारी करते हुए येदियुरप्पा, सोमन्ना, उनकी पत्नी और लिंगराजू नाम के एक अन्य व्यक्ति को 30 अप्रैल को उपस्थित होने को कहा। मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस ने 21 मार्च को ‘बी’ रिपोर्ट दाखिल करते हुए सोमन्ना को अपने पद के दुरूपयोग के आरोप से मुक्त कर दिया था।
रिपोर्ट में कहा गया था कि जब भूखंड को अधिसूचना से बाहर किया गया था, उस समय सोमन्ना न विधायक थे न ही मंत्री। मामले में येदियुरप्पा यहित अन्य आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट को शिकायतकर्ता रवि कृष्ण रेड्डी ने चुनौती दी थी।
न्यायाधीश एनके सुधींद्र राव ने समन जारी करते हुए येदियुरप्पा, सोमन्ना, उनकी पत्नी और लिंगराजू नाम के एक अन्य व्यक्ति को 30 अप्रैल को उपस्थित होने को कहा। मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस ने 21 मार्च को ‘बी’ रिपोर्ट दाखिल करते हुए सोमन्ना को अपने पद के दुरूपयोग के आरोप से मुक्त कर दिया था।
रिपोर्ट में कहा गया था कि जब भूखंड को अधिसूचना से बाहर किया गया था, उस समय सोमन्ना न विधायक थे न ही मंत्री। मामले में येदियुरप्पा यहित अन्य आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट को शिकायतकर्ता रवि कृष्ण रेड्डी ने चुनौती दी थी।
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