'साफ हवा में सांस लेने दें, पैसा मिठाई पर..' : दिल्‍ली में पटाखा बैन के खिलाफ BJP नेता की अर्जी पर जल्‍द सुनवाई से SC का इनकार

याचिका में कहा गया था कि जीवन के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है. मनोज तिवारी ने सरकार को पटाखों की बिक्री, खरीद और पटाखे चलाने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी. उन्होंने सामान्य प्रतिबंध पर सवाल उठाया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी थी.

'साफ हवा में सांस लेने दें, पैसा मिठाई पर..' : दिल्‍ली में पटाखा बैन के खिलाफ BJP नेता की अर्जी पर जल्‍द सुनवाई से SC का इनकार

प्रतीकात्‍मक फोटो

नई दिल्‍ली :

दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली भाजपा नेता मनोज तिवारी की याचिका पर जल्‍द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें, अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें. मनोज तिवारी के वकील शशांक शेखर झा ने निकट दीपावली का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी. तिवारी ने 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. गौरतलब है कि याचिका में कहा गया था कि जीवन के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है. मनोज तिवारी ने सरकार को पटाखों की बिक्री, खरीद और पटाखे चलाने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी. उन्होंने सामान्य प्रतिबंध पर सवाल उठाया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी थी.

भाजपा सांसद ने सभी राज्यों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की भी मांग की थी. गौरतलब है कि दिल्ली में 2020 से दिवाली पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध है. इसके अलावा हरियाणा ने पिछले साल अपने 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इसे उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि पाबंदियों के बावजूद दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोगों ने देर रात तक पटाखे फोड़े थे.

दिल्ली में दिवाली (Diwali) पर पटाखे फोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया था कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी. इसके साथ ही उन्‍होंने लोगों से अपील भी की कि इस दीपावली दिए जलाएं, पटाखे नहीं फोड़े. लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार जनजागरण चलाएगी. इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से होगी. यहां 51 हजार दीपक जलाए जाएंगे. 

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