राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब 16 दिसंबर को यहां बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो सकते हैं।
चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद 30 सितंबर, 2013 से यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की रिहाई सोमवार को हो जाने की संभावना है।
लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की पीठ से कल लालू को इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन इससे संबंधित कागजात और आदेश की प्रति झारखंड उच्च न्यायालय और यहां न्यायायुक्त के कार्यालय को नहीं प्राप्त हो सकी।
उन्होंने बताया कि आज माह का द्वितीय शनिवार और कल रविवार होने के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति यहां आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अदालतों में आज अवकाश है।
उन्होंने बताया कि अब सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट से लालू के जमानत संबंधी आदेश यहां प्राप्त होंगे, जिसके बाद औपचारिकताएं पूरी कर लालू यादव को बिरसा मुंडा जेल से रिहा कराया जायेगा।
चारा घोटाले के इस मामले आरसी 20ए-96 में लालू को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी थी। उनके अलावा बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 44 अन्य को भी इस मामले में दोषी करार देते हुए विशेष सीबीआई अदालत ने सजा सुनायी थी।
चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ यहां मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अभी उनमें फैसला नहीं आया है।
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