श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को एक मामले में जमानत, अभी रिहाई नहीं

12 जनवरी को दर्ज एक अन्य मामले में जमानत याचिका एक सत्र अदालत द्वारा खारिज किए जाने से नवदीप को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा

श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को एक मामले में जमानत, अभी रिहाई नहीं

श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर (फाइल फोटो).

सोनीपत:

श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को उनके खिलाफ दर्ज एक दूसरे मामले में सोमवार को जमानत दे दी गई. उनके वकील ने यह जानकारी दी. हालांकि, 23 वर्षीय कार्यकर्ता को फिलहाल करनाल जेल में रहना होगा, क्योंकि 12 जनवरी को दर्ज एक अन्य मामले में उनकी जमानत याचिका एक सत्र अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है.

नवदीप कौर पर तीन मामले चल रहे हैं जिनमें हत्या का प्रयास और जबरन वसूली के प्रयास के आरोप शामिल हैं. वह मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य है और पंजाब के मुक्तसर जिले के गियादढ़ गाँव की निवासी है.

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हरियाणा पुलिस ने पहले कहा था कि उसने 12 जनवरी को सोनीपत जिले में एक औद्योगिक इकाई को कथित रूप से घेराव करने और कंपनी से पैसे की मांग करने के लिए उन्हें अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था. कौर के खिलाफ जबरन वसूली के दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)