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This Article is From Feb 08, 2021

किसान आंदोलन: शशि थरूर और अन्‍य पर दर्ज FIR के खिलाफ याचिका पर SC कल करेगा सुनवाई

प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी.

किसान आंदोलन: शशि थरूर और अन्‍य पर दर्ज FIR के खिलाफ याचिका पर SC कल करेगा सुनवाई
दिल्‍ली के अलावा यूपी और एमपी में भी थरूर और कुछ पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • एक प्रदर्शनकारी के मौत पर असत्‍यापित खबर शेयर करने का आरोप
  • सीजेआई एसए बोवडे की तीन सदस्‍यीय बेंच करेगी मामले की सुनवाई
  • थरूर, राजदीप और अन्‍य पर कुछ राज्‍यों में दर्ज कराई गई थी एफआईआर
नई दिल्ली:

णतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर किसानों की ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप पर दर्ज FIR के खिलाफ कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) और पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Rajdeep Sardesai) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को सुनवाई करेगा. FIR को चुनौती देने वाली यह याचिका पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोश की ओर से दाखिल की गई है. प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कथित रूप से "गलत" तरीके से खबर फैलाने के लिए कई पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं, इन सभी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत राजद्रोह, आपराधिक साजिश और शत्रुता को बढ़ावा देने सहित कई आरोप हैं. 

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याचिका में कहा गया है कि इन FIR को रद्द किया जाए. दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर, सरदेसाई, ‘कारवां' पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इससे पहले थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरान हिंसा को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरन हिंसा पर ‘‘भ्रामक'' ट्वीट करने के आरोप में थरूर एवं छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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