केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वाम सरकार के बीच बढ़ती खींचतान के बीच केरल विश्वविद्यालय के सीनेट ने शुक्रवार को कुलपति के चयन के लिए एक सर्च कमेटी गठित करने की राज्यपाल की कार्यवाही के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि खान की कार्यवाही कानून के मुताबिक नहीं है. बैठक में भाग लेने वाले सीनेट के सदस्यों ने दावा किया कि यह प्रस्ताव राज्यपाल, जो कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, के खिलाफ नहीं है, बल्कि अगस्त में इस संबंध में जारी उनकी अधिसूचना के खिलाफ है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीनेट कुलपति के चयन के लिए एक प्रतिनिधि को तभी नामित करेगी जब वह सर्च कमेटी से हट जाएगा.
केरल विश्वविद्यालय के सीनेट ने कुलपति के चयन के लिए एक समिति गठित करने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कदम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि यह कानून के अनुरूप नहीं है. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वाम मोर्चा सरकार के बीच बढ़ती रस्साकशी के बीच यह घटनाक्रम हुआ है.
सीनेट सदस्यों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल द्वारा चयन समिति को वापस लेने के बाद ही सीनेट कुलपति के चयन के लिए एक प्रतिनिधि नामित करेगा. सीनेट के एक सदस्य ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दुर्भाग्य से, चयन समिति के गठन के लिए राज्यपाल द्वारा पांच अगस्त को जारी अधिसूचना मौजूदा कानूनों के खिलाफ है.''
सीनेट के 57 में से 50 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि सात ने इसका विरोध किया.
सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के एक वर्ग के विरोध के बीच, यहां स्थित एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति का प्रभार सीजा थॉमस ने शुक्रवार को संभाल लिया है.
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