दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना विभाग को दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी DDCD के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह को अपने कार्यालय का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने DDCD के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह के दफ़्तर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. साथ ही उनको मिल रही तमाम सुविधाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.
सिविल लाइंस के SDM ने 17 नवंबर को जैस्मीन शाह के दफ़्तर को सील कर दिया था. जैस्मीन शाह ने इस कदम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने दिल्ली के संवाद और विकास आयोग (DDCD) के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह (Jaismin Shah) की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के खिलाफ याचिका पर योजना विभाग का जवाब मांगा था.
उपराज्यपाल ने जैस्मीन शाह पर "व्यक्तिगत राजनीतिक गतिविधियों" के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करने और तटस्थता के संवैधानिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. कुछ हफ्ते पहले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की शिकायत के बाद उपराज्यपाल ने फैसला लिया.
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