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This Article is From Apr 16, 2020

Coronavirus: रांची के हॉट स्पॉट से लोगों के दूसरे इलाकों में जाने पर हाई कोर्ट सख्त, नोटिस जारी किए

Coronavirus: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने दो स्थानीय अखबारों में छपी खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया

Coronavirus: रांची के हॉट स्पॉट से लोगों के दूसरे इलाकों में जाने पर हाई कोर्ट सख्त, नोटिस जारी किए
प्रतीकात्मक फोटो.
रांची:

Jharkhand Coronavirus: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी से लोगों के सड़क पर निकलने और शहर के दूसरे इलाकों में जाने को समाज के लिए खतरा बताया है. कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव एवं अन्य को नोटिस जारी किया है. उन्हें 17 अप्रैल को जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं.

झारखंड हाई कोर्ट  के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने दो स्थानीय अखबारों में रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के लोगों के लॉकडाउन का उल्लंघन कर शहर के दूसरे इलाकों में जाने की खबरों का स्वतः संज्ञान लिया.  

जस्टिस द्विवेदी ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी किए. जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज मिले वहां नियमों का पालन नहीं किए जाने को झारखंड हाई कोर्ट  ने गंभीर मामला बताया.

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