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This Article is From Jan 22, 2015

गुरुवार को भी नहीं हो सकी जनार्दन रेड्डी की रिहाई, जेल के आसपास दफा 144 लागू

गुरुवार को भी नहीं हो सकी जनार्दन रेड्डी की रिहाई, जेल के आसपास दफा 144 लागू
बेंगलुरू:

अवैध खनन मामले में गिरफ्तार जनार्दन रेड्डी की रिहाई कागज़ी कार्रवाई पूरी नहीं होने के कारण गुरुवार को भी नहीं हो सकी। रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को ही कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी।

रेड्डी के वकील रिहाई और श्योरिटी के कागज़ात लेकर देर शाम तक बेंगलुरू सेंट्रल जेल नहीं पहुंच सके, क्योंकि हैदराबाद की विशेष सीबीआई अदालत में ही रिहाई के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों से जुड़ी कारवाई में शाम हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रेड्डी को सशर्त जमानत देते हुए 10-10 लाख रुपये के दो मुचलके भरने का आदेश दिया था, और यह हिदायत भी दी थी कि वह अपने घर बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के नज़दीकी शहर कड़पा और अनंतपुर नहीं जाएंगे। इसके अलावा उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, और उन्हें हर सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का भी आदेश दिया गया था।

वैसे, 5 सितंबर, 2011 से जेल में बंद रेड्डी के समर्थकों द्वारा जेल के बाहर हंगामा कर देने की आशंका के मद्देनज़र बेंगलुरू पुलिस ने जेल के आसपास बैरिकेडिंग कर धारा 144 लगा दी है। किसी को भी जेल के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है।

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