जेल में सत्‍येंद्र जैन के 'उचित भोजन' की अर्जी पर कोर्ट से मिली राहत, डाइट को लेकर अफसरों से रिपोर्ट तलब

प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. इससे पूर्व अप्रैल के महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथान अधिनियम, 2022 के तहत सत्येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की थी.

जेल में सत्‍येंद्र जैन के 'उचित भोजन' की अर्जी पर कोर्ट से मिली राहत,  डाइट को लेकर अफसरों से रिपोर्ट तलब

प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली:

मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आप के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) का वीडियो वायरल होने के मामले में कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है. दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में मांग की है कि मीडिया चैनलों पर चलाए जा रहे सीसीटीवी फुटेज के प्रसारण को रोका जाए. कोर्ट में गुरुवार को फिर इस मामले पर सुनवाई होगी.

सत्येंद्र जैन की तरफ से CCTV वीडियो लीक को लेकर पूर्व में एक याचिका दायर की गई थी. बुधवार को सुनवाई के दौरान जैन की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में कहा कि फिर से एक वीडियो लीक कर दिया गया है, और जेल प्रशासन और ईडी इसे लेकर पल्ला झाड़ रहा है. साथ ही सत्येंद्र जैन की ओर से एक और अर्जी दायर कर मीडिया को वीडियो चलाने से रोकने की मांग की गई है.

सत्येंद्र जैन ने जमानत की अर्जी लगाई है, लेकिन 5 महीने में उन्हें एक भी बार बेल नहीं दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को कोर्ट में हुई पेशी के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट से कहा था कि खाना और इलाज सही नहीं मिल रहा है. जेल में जैन का वजन 28 किलो घट गया है.

सत्येंद्र जैन के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट से कहा कि मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब की सुनवाई भी न्यायपूर्ण तरीके से हुई थी. सत्येंद्र जैन उससे ज्यादा बुरे तो नहीं हैं. इससे पहले राहुल मेहरा ने कहा था कि ED कोर्ट के आदेश और दिए गए वचन के बावजूद मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक कर रहा है. हालांकि ईडी के वकील जोहैब हुसैन ने इन आरोपों से इनकार किया है.

प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. इससे पूर्व अप्रैल के महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथान अधिनियम, 2022 के तहत सत्येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की थी. जैन पर कथित आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां तैयार की और कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को व्हाइट मनी में बदला.

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