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This Article is From May 14, 2013

जगन संपत्ति मामला : सीबीआई अदालत ने गृहमंत्री को समन भेजा

जगन संपत्ति मामला : सीबीआई अदालत ने गृहमंत्री को समन भेजा
हैदराबाद: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी सहित सभी 13 आरोपियों को 7 जून को हाजिर होने को कहा है। वहीं, बताया जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपने मंत्रियों का बचाव ही नहीं समर्थन भी किया है।

अदालत ने जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ मामले के सम्बंध में सीबीआई द्वारा दायर पांचवें आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद यह कदम उठाया है।

8 अप्रैल को सीबीआई ने डालमिया सीमेंट्स और अन्य फर्मों की कथित भूमिका को लेकर पांचवां आरोपपत्र दायर किया था। निलंबित आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी को भी समन भेजा गया है।

सबिता जगनमोहन रेड्डी से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा दायर पांचवें आरोपपत्र में नाम शामिल किए जाने वाली आंध्र प्रदेश की तीसरी मंत्री हैं।

इस बीच, विशेष अदालत ने मंत्री सबिता रेड्डी और अन्य आरोपियों पर जांच एजेंसी द्वारा आईपीसी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लिया। सीबीआई ने इससे पहले सबिता और जगन सहित अन्य पर आईपीसी और पीसीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे।

इसी से जुड़े घटनाक्रम में, अदालत ने अधिक संपत्ति मामले में जगन और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जून तक के लिए बढ़ा दी।

उधर, इसी सीबीआई अदालत ने अवैध खनन मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी, उनके एक रिश्तेदार श्रीनिवास रेड्डी और उनके सहयोगी महफूज अली खान की न्यायिक हिरासत भी 3 जून तक के लिए बढ़ा दी।

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