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This Article is From Nov 22, 2020

जिन BJP नेताओं ने की दूसरे धर्म में शादी, उन पर 'लव जिहाद' लागू होगा या नहीं? भूपेश बघेल का तंज

शनिवार को मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा, "कई भाजपा नेताओं के परिवार के सदस्यों ने भी अंतर-धर्म विवाह किया है. मैं भाजपा नेताओं से पूछता हूं कि क्या ये विवाह '' लव जिहाद 'की परिभाषा के तहत आते हैं या नहीं?"

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा है कि भाजपा के जिन नेताओं या उनके परिजनों ने अंतर धार्मिक विवाह किए हैं, उन पर 'लव जिहाद' कानून लागू होगा या नहीं?

रायपुर:

'लव जिहाद; (Love Jihad) पर चल रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) शासित राज्यों पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने पूछा है कि भाजपा के जिन नेताओं या उनके परिजनों ने अंतर धार्मिक विवाह किए हैं, उन पर 'लव जिहाद' कानून लागू होगा या नहीं? शनिवार को मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा, "कई भाजपा नेताओं के परिवार के सदस्यों ने भी अंतर-धर्म विवाह किया है. मैं भाजपा नेताओं से पूछता हूं कि क्या ये विवाह '' लव जिहाद 'की परिभाषा के तहत आते हैं या नहीं?"

कांग्रेस नेता का यह बयान तब आया है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी सरकार "लव जिहाद" और जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में सख्त कानून लाएगी. इससे पहले, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी कहा था कि राज्य में जल्द ही 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाया जाएगा.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अगले विधान सभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध कानून-2020' लाने जा रही है. इसमें जबरन धर्मांतरण पर पांच साल और सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है. 

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मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान सरकार ऐसा ही कानून लाने की तैयारी में है. कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 ड्राफ्ट के मुताबिक धर्मांतरण कराने वाले को पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है. ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे विवाह को रद्द करने का भी अधिकार फैमिली कोर्ट को दिया गया है.

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